दिल्ली में नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू

 


दिल्ली में नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू


नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी। अब दिल्ली में काम करने वाले अकुशल मजदूरों को हर माह 14,842 रुपये मिलेंगे। इसका फायदा करीब 55 लाख मजदूरों को होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है कि राष्ट्रीय स्तर पर घोषित न्यूनतम मजदूरी दरों से यह करीब साढ़े तीन गुना ज्यादा है।


 

केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में मीडिया से रूबरू होते बताया कि 70 साल के इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में सबसे बड़ी बढ़ोतरी की है। मंदी और गरीबी से निपटने की दिशा में यह अहम कदम है। केजरीवाल ने बताया कि सरकार बीते पांच साल से इसकी कोशिश कर रही थी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इसे लागू करने का रास्ता साफ हो गया था। दिल्ली सरकार ने इस बाबत ड्राफ्ट बनाकर उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था। इजाजत मिलने के बाद इसे नोटिफाई भी कर दिया। नियोक्ताओं को डीए के साथ अप्रैल से सितंबर तक का डीए भी देना पड़ेगा।
सरकार करवाएगी कानून का पालन
केजरीवाल ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी नीति को जमीन पर लागू करवाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। न्यूनतम मजदूरी अदा नहीं करने वाले सरकारी एजेंसियों से जुड़े 1,373 ठेकेदारों को हटा दिया गया है। इससे जुड़ीं शिकायतों पर दो विशेष अभियान चलाए गए और न्यूनतम मजदूरी न देने पर100 मामले भी दर्ज कराए गए। छह नियोक्ताओं के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले भी शामिल हैं।